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2018 में जन्मे इस नाबालिग बच्चे को याचिकाकर्ताओं ने 2019 में सिख रीति-रिवाजों के अनुसार गोद लिया था
दिल्ली हाई कोर्ट
Credit: दिल्ली हाई कोर्ट