अदालती रिकॉर्ड में दर्ज अभियुक्त मोहम्मद शेख-खलील पर MCL 527.622 के तहत आरोप लगाया गया है कि उसने दुर्घटना में मौत होने पर रिपोर्ट नहीं की। इसके तहत आरोपी को अधिकतम 90 दिन की जेल और 100 डॉलर का जुर्माना लग सकता है। राव के परिवार व भारतीय अमेरिकी समूहों ने इसे अपर्याप्त बताया है।

स्वर्गीय डॉ. वेंकट राव
Credit: Lalit K Jha