अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में हाल के वर्षों का सबसे बड़ा बदलाव करने के लिए संसद में द्विदलीय विधेयक पेश किया गया है। इसमें एच-1बी वीजा धारकों और उनके परिजनों को बड़ी राहत दी गई है। व्हाइट हाउस ने भी इस बिल का समर्थन किया है और कांग्रेस से जल्द से जल्द इसे पारित करने का आग्रह किया है।
अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक नेताओं के बीच लंबी बातचीत के बाद रविवार को इस नेशनल सिक्योरिटी एग्रीमेंट की घोषणा की गई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा कि हमारा इमिग्रेशन सिस्टम दशकों से अस्त व्यस्त रहा है, अब इसे ठीक करने का समय आ गया है।
इस बिल के जरिए लगभग एक लाख एच-4 वीजा धारकों को ऑटोमैटिक वर्क ऑथराइजेशन प्रदान करने की तैयारी है। यह वीजा एच-1बी वीजा धारकों की एक निश्चित श्रेणी के लोगों के पति या पत्नी और बच्चे को दिया जाता है। इसके अलावा, इस विधेयक में एच-1बी वीजा धारकों के उम्र सीमा पार कर चुके करीब ढाई लाख बच्चों को भी राहत देने का प्रस्ताव है।
यह उन हजारों भारतीय पेशेवरों के लिए अच्छी खबर है जो ग्रीन कार्ड के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसकी वजह से उनके पति या पत्नी को अमेरिका में काम करने का अवसर नही मिल पा रहा था। साथ ही, उम्रसीमा पार कर चुके उनके बच्चों को देश से बाहर किए जाने का खतरा मंडरा रहा था।
पिछले 30 से अधिक वर्षों में यह पहली बार है जब आप्रवासी वीजा में हर साल 50 हजार की बढ़ोतरी होगी। इस तरह अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त ढाई लाख आप्रवासी वीज़ा उपलब्ध हो सकेंगे। इनमें से 160,000 वीजा परिवार आधारित जबकि अन्य 90,000 रोजगार आधारित होंगे।
भारतीय अमेरिकी अप्रवासियों के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि यह विधेयक लंबी अवधि के एच-1बी वीजा धारकों के बढ़ती उम्र के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है, बशर्ते उन बच्चों ने आठ साल तक एच4 स्थिति बनाए रखी हो।
इसमें अगले पांच वर्षों तक हर साल 18,000 से अधिक रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रदान करने का भी प्रावधान है। दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिका से अगले पांच वर्षों में 158,000 रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड जारी हो सकेंगे।
व्हाइट हाउस की तरफ से जारी फैक्टशीट में बताया गया है कि इस विधेयक के पारित होने पर हर साल लगभग 25 हजार K-1, K-2, और K-3 गैर-आप्रवासी वीजा धारकों को वर्क ऑथराइजेशन मिलेगा। इस श्रेणी के वीजा धारकों में अमेरिकी नागरिकों के मंगेतर, पति/पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं।
बाइडेन ने कहा कि इस एग्रीमेंट से उन लोगों को वर्क परमिट प्रदान करने में तेजी आएगी जो अमेरिका में रह रहे हैं और काम करने के योग्य हैं। यह बिल सुनिश्चित करता है कि ऐसे लोगों को तेजी से काम मिल सके। यह शरण चाहने वालों को भी आवश्यक सुरक्षा मंजूरी के बाद वर्क ऑथराइजेशन देता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि यह न सिर्फ हमारे देश की सीमाओं को मजबूत करेगा, देश को अधिक सुरक्षित बनाएगा बल्कि हमारे मूल्यों के अनुरूप कानूनी इमिग्रेशन की भावना कायम रखते हुए लोगों के साथ निष्पक्ष और मानवीय व्यवहार करेगा।
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