अमेरिकी एआई कंपनी OpenAI के खिलाफ भारत में अब कई बड़ी बॉलीवुड म्यूजिक कंपनियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। टी-सीरीज, सारेगामा और सोनी म्यूजिक जैसी कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में OpenAI पर कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर कर दी है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि OpenAI ने उनके गानों का इस्तेमाल अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए किया है जो कॉपीराइट का उल्लंघन है। यूजर्स के मामले में भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा बाजार है।
माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्थित OpenAI को दुनियाभर में इसी तरह की कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि OpenAI का कहना है कि वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा का उपयोग फेयर यूज के सिद्धांतों के तहत ही करता है।
भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री (IMI) ग्रुप, टी-सीरीज और सारेगामा ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में साउंड रिकॉर्डिंग्स के अनधिकृत इस्तेमाल से कॉपीराइट कानून का उल्लंघन हो रहा है जो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए चिंता का विषय है।
इन म्यूजिक कंपनियों ने ANI न्यूज एजेंसी द्वारा पिछले साल OpenAI के खिलाफ दायर की गई याचिका में शामिल होने की मांग की है। ANI ने आरोप लगाया था कि OpenAI के ChatGPT ने उसके कंटेंट का बिना अनुमति उपयोग किया है।
इसके बाद से कई किताब प्रकाशकों और मीडिया समूहों ने भी OpenAI का विरोध करना शुरू कर दिया है, जिनमें से कुछ भारत के बड़े उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी से जुड़े हैं। IMI ग्रुप अपनी वेबसाइट पर बताता है कि वह सोनी म्यूजिक और वॉर्नर म्यूजिक जैसे अंतरराष्ट्रीय म्यूजिक लेबल्स का भी प्रतिनिधित्व करता है।
बॉलीवुड और हिंदी पॉप म्यूजिक भारत में एक बड़ा बिजनेस है। टी-सीरीज हर साल लगभग 2,000 गाने रिलीज़ करता है। वहीं 100 साल से अधिक पुराना सारेगामा, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जैसे प्रसिद्ध गायकों के गानों का मालिक है।
भारत से पहले जर्मनी में संगीतकारों, गीतकारों और प्रकाशकों का प्रतिनिधित्व करते हुए GEMA की तरफ से नवंबर में OpenAI पर ChatGPT के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। इनका आरोप है कि उनके गानों के बोलों का बिना लाइसेंस इस्तेमाल किया जा रहा है।
OpenAI ने ANI की याचिका के खिलाफ दलील दी है कि भारतीय अदालतों को इस मामले में सुनवाई का अधिकार नहीं है क्योंकि उसकी कंपनी अमेरिका में है और उसके सर्वर भी वहीं हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को होनी है।
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