कनाडा का आव्रजन, शरणार्थी एवं नागरिकता (IRCC) विभाग इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम में आमूलचूल परिवर्तन के उद्देश्य से कई नियामकीय बदलाव करने जा रहा है। इन प्रस्तावित नियमों के तहत कनाडा के शैक्षणिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को कड़ी कंप्लायंस रिपोर्टिंग का पालन करना होगा।
इन नियमों को 30 दिन के लिए समीक्षा और टिप्पणी के लिए पोस्ट किया गया है। नए प्रस्तावित नियमों के अनुसार, छात्र अगर संस्थान बदलते हैं तो उन्हें नए स्टडी परमिट के लिए आवेदन करना होगा। कैंपस के बाहर काम करने की समयसीमा को 20 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे प्रति सप्ताह करने का भी प्रस्ताव है।
नए बदलावों के तहत IRCC को यह अधिकार भी दिया गया है कि नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के स्टडी परमिट सस्पेंड कर दे। कनाडा में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के दाखिलों से संबंधित नीतियां तैयार करने की जिम्मेदारी आईआरसीसी के ही पास है। यही तय करता है कि कनाडा में आने वाले छात्र स्टडी परमिट की शर्तों को पूरा करें। स्टडी परमिट जारी करना है या नहीं, यह भी इसी के अधिकार क्षेत्र में आता है।
नए नियमों के तहत देश में नामित शिक्षण संस्थानों (डीएलआई) को साल में दो बार अनिवार्य रूप से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। ये नियम आईआरसीसी को अनुपालन शर्तों का पालन न करने वाले डीएलआई का 12 महीने तक स्टडी परमिट करने का भी अधिकार देते हैं।
आईआरसीसी का दावा है कि इन नए नियमें से अनैतिक कार्यों पर रोक लगेगी और अनुपालन बढ़ेगा, जिससे देश के शिक्षण संस्थानों की विश्वसनीयता मजबूत होगी। ऐसे समय किए जा रहे हैं, जब विदेशी छात्रों की संख्या और पढ़ाई के बाद नौकरी के अधिकारों को सीमित करने को लेकर हलचल है।
कनाडा में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में तेज वृद्धि को देखते हुए उठाए जा रहे हैं। 2023 के अंत तक विदेशी छात्रों की संख्या एक मिलियन को पार कर गई है। पिछले पांच वर्षों में इनमें लगभग दो-तिहाई की वृद्धि हुई है।
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