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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के फैसले के खिलाफ अपील करेगी मेटा, लगाया है 213.14 करोड़ का जुर्माना

आयोग ने मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना 2021 में व्हॉट्सएप की निजता नीति के मामले में अनुचित व्यावसायिक तरीकों को अपनाने के लिए लगाया गया है। मेटा इसके खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत की बड़ी कार्रवाई। / Screen Grab@X/Meta

मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की कार्रवाई के खिलाफ अपील करेगी। CCI ने मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना 2021 में व्हॉट्सएप की निजता नीति के मामले में अनुचित व्यावसायिक तरीकों को अपनाने के लिए लगाया गया है। मेटा इसके खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। 

इस मामले के लिए आयोग ने दो प्रासंगिक बाजारों की रूपरेखा तैयार की। भारत में स्मार्टफोन के माध्यम से ओटीटी मैसेजिंग एप और ऑनलाइन डिस्प्ले विज्ञापन। आयोग ने व्हाट्सएप के माध्यम से काम करने वाले मेटा ग्रुप को भारत में स्मार्टफोन के माध्यम से ओटीटी मैसेजिंग एप बाजार में प्रमुख पाया। यह भी पाया गया कि मेटा भारत में ऑनलाइन डिस्प्ले विज्ञापन में अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में अग्रणी है।

मामला 2021 में व्हाट्सएप की ओर से अपनी गोपनीयता नीति अपडेट करने के बाद शुरू हुआ था। उस समय व्हाट्सएप ने उपयोगकर्ताओं से कहा था कि वे नए डेटा संग्रह और मेटा कंपनियों के साथ डेटा साझा करने की सहमति दें अन्यथा उन्हें व्हाट्सएप का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जबकि पहले उपयोगकर्ता को यह विकल्प दिया गया था कि वे अपना डेटा फेसबुक के साथ साझा करें या नहीं। यानी डेटा साझा करने से इनकार भी किया जा सकता है। लेकिन 2021 में यह विकल्प (इनकार करने का) हटा लिया गया और सभी उपयोगकर्ताओं को डेटा साझा करने के लिए मजबूर किया गया।

इस पर आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि व्हाट्सएप द्वारा इसे 'ले लो या छोड़ दो' के आधार पर 2021 नीति में अपडेट किया है जो कि अनुचित है क्योंकि यह सभी उपयोगकर्ताओं को विस्तारित डेटा संग्रह शर्तों को स्वीकार करने और डेटा साझा करने के लिए मजबूर करता है। बिना किसी ऑप्ट आउट के मेटा ग्रुप के भीतर। आयोग ने माना कि कंपनी बाजार में अपनी हैसियत का दुरुपयोग कर रही है किंतु किसी उपभोक्ता को सेवाओं के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तभी आयोग ने माना कि मेटा ने अधिनियम की धारा 4(2)(ए)(i) का उल्लंघन किया है। इसके बाद ही भारतीय स्पर्धा आयोग ने कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया है। 

अपील करेगी मेटा
प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से 213 करोड़ रुपये का जुर्माना और प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ मेटा कंपनी अपील करेगी। मंगलवार को कंपनी ने कहा कि वह इस फैसले से असहमत है और इसके खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। मेटा प्रवक्ता का कहना है कि कंपनी CCI के निर्णय से असहमत है और अपील करने की योजना बना रही है। प्रवक्ता ने याद दिलाया कि 2021 के अपडेट में लोगों के व्यक्तिगत संदेशों की गोपनीयता में कोई बदलाव नहीं किया और इसे उस समय उपयोगकर्ताओं के लिए एक विकल्प के रूप में पेश किया गया था।

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