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प्रवासियों के बच्चों को सरकार देगी स्कॉलरशिप, ये हैं SPDC योजना के नियम

एसपीडीसी योजना के तहत कुल 150 छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। योजना का लाभ किसी भी देश में रहने वाले एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई समुदाय के लोग उठा सकते हैं।

भारत सरकार इस बार 150 बच्चों को छात्रवृत्ति देगी। सांकेतिक तस्वीर by Pang Yuhao / Unsplash /

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने प्रवासी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम (एसपीडीसी) 2023-24 का ऐलान कर दिया है। इसके तहत भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थानों में अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले भारतीय मूल के नागरिकों (पीआईओ), ओवरसीज सिटिजिंस ऑफ इंडिया (ओसीआई) और अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

सरकार की ओर से बताया गया है कि इस बार 150 बच्चों को एसपीडीसी छात्रवृत्ति दी जाएगी। एसपीडीसी योजना 2023-24 का लाभ किसी भी देश में रहने वाले एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई समुदाय के लोग उठा सकते हैं।

इस योजना के तहत ऐसे छात्र आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने पहले ही भारतीय संस्थाओं में दाखिला ले लिया है। योजना का लाभ केवल प्रथम वर्ष के स्नातक छात्रों को ही मिलेगा। आवेदक 11वीं और 12वीं या उसके समकक्ष परीक्षा पास कर चुके हों।

एसपीडीसी योजना के तहत कुल 150 छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। इसमें से 50 स्लॉट ईसीआर देशों में भारतीय कामगारों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। इन 50 स्लॉट में से एक तिहाई स्लॉट (यानी 17 स्लॉट) ईसीआर देशों में भारतीय श्रमिकों के उन बच्चों के लिए आरक्षित होंगे जिन्होंने भारत में अध्ययन किया है।

छात्रवृत्तियों के लिए आवेदकों का चयन योग्यता-सह-साधन (Merit-cum-Means) आधार पर किया जाएगा। योजना के लिए spdcindia.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

एसपीडीसी स्कीम के अंतर्गत भारत के केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त ए ग्रेड संस्थाएं, डीएएसए स्कीम के माध्यम से एनआईटी, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय तथा आईआईआईटी को शामिल किया गया है।

योजना के तहत कुल संस्थागत आथक लागत (आईईसी) का 75% जिसकी अधिकतम सीमा 4,000 अमरीकी डालर प्रति वर्ष होगी, छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और अन्य संस्थागत शुल्क शामिल होंगे।

योजना के लिए आवेदन करने वाले अनिवासी भारतीयों, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के आवेदकों के माता-पिता की कुल मासिक आय 5000 अमरीकी डालर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ईसीआर श्रेणी के आवेदकों में भारतीय कामगारों के माता-पिता की कुल मासिक आय 3000 अमरीकी डालर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

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