ADVERTISEMENTs

लॉस एंजिल्स आग त्रासदी: सांसद रो खन्ना की पहल के बाद IRS ने बढ़ाई टैक्स डेडलाइन

लॉस एंजिल्स में भयानक जंगल की आग से हुए नुकसान के बाद कैलिफोर्निया के सांसद रो खन्ना ने IRS द्वारा टैक्स भरने की समयसीमा बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। खन्ना ने खुद IRS से इस राहत की मांग की थी।

कैलिफोर्निया से भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना। / Image- File Photo

कैलिफोर्निया से भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने लॉस एंजिल्स के भीषण जंगल की आग से प्रभावित कैलिफोर्निया के लोगों के लिए टैक्स फाइलिंग और पेमेंट की डेडलाइन बढ़ाने पर IRS (इंटरनल रेवेन्यू सर्विस) की तारीफ की है। ये फैसला खन्ना के जोरदार प्रयासों के बाद आया है। उन्होंने IRS कमिश्नर डैनियल वर्फेल को एक चिट्ठी लिखकर आग से तबाह हुए लोगों को राहत देने की अपील की थी।

खन्ना ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, 'मैंने IRS को एक चिट्ठी लिखकर कैलिफोर्निया में भयानक आग से प्रभावित लोगों के लिए टैक्स भरने की तारीख बढ़ाने का आग्रह किया था। मुझे खुशी है कि IRS ने मेरी और कैलिफोर्निया के लोगों की मांग मान ली।'

इस महीने की शुरुआत में लगी इस आग ने 10,000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर दी हैं। लॉस एंजिल्स काउंटी के इतिहास में यह सबसे अधिक है। 3 लाख से अधिक लोग त्रासदी के अधीन हैं। करीब 57 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ये संकट लोगों पर बहुत बड़ा बोझ डाल रहा है। 

कमिश्नर वर्फेल को लिखे अपने लेटर में खन्ना ने इस आपदा से लोगों पर पड़े आर्थिक और मानसिक असर का जिक्र किया है। उन्होंने IRS से फेडरल कानून के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सरकार द्वारा आपदा घोषित किए गए इलाकों में टैक्स की डेडलाइन बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा 7 जनवरी को जारी किए गए मेजर डिजास्टर डिक्लेरेशन का भी जिक्र किया।

IRS ने 10 जनवरी को राहत की घोषणा की। प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों और कारोबारियों को टैक्स रिटर्न भरने और पेमेंट करने के लिए 15 अक्टूबर, 2025 तक का समय दिया गया है। ये राहत FEMA द्वारा तय किए गए आपदा प्रभावित इलाकों, जिसमें लॉस एंजिल्स काउंटी भी शामिल है, के निवासियों और कारोबारियों को मिलेगी। जरूरत पड़ी तो इस राहत को दूसरे इलाकों में भी बढ़ाया जा सकता है। 

IRS ने इस समय के दौरान मिलने वाले कई टैक्स लाभों की जानकारी दी है, जिसमें लेट फाइलिंग पर लगने वाले जुर्माने से छूट और आपदा से हुए नुकसान के लिए अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं। जिन लोगों को बिना बीमा वाले नुकसान हुए हैं, वे चाहें तो 2024 या 2025 के रिटर्न में इसे शामिल कर सकते हैं। खन्ना ने इन उपायों के महत्व पर जोर दिया जिससे कैलिफोर्निया के लोग अपनी जिंदगी फिर से पटरी पर ला सकें। उन्होंने कहा, 'लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और अपनी जिंदगी को फिर से बनाने के लिए जरूरी समय मिलेगा।'

Comments

ADVERTISEMENT

 

 

 

ADVERTISEMENT

 

 

E Paper

 

 

 

Video

 

Related