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अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने वीजा इंटरव्यू नियमों में संशोधन किया, जानें किसे मिलेगी छूट

अमेरिका ने नॉन-इमिग्रेंट वीजा के लिए इंटरव्यू छूट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कई श्रेणियों के आवेदकों को वीजा के लिए पर्सनल इंटरव्यू में छूट मिलेगी। इससे वीजा प्रक्रिया आसान हो सकती है, लेकिन कुछ शर्तें भी लागू हैं।

फाइल फोटो / Reuters

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने नॉन-इमिग्रेंट वीजा के लिए इंटरव्यू छूट के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब ज्यादा लोगों को बिना इंटरव्यू के वीजा मिल सकता है। ये बदलाव इमिग्रेशन और नेशनैलिटी एक्ट के सेक्शन 222(h) के तहत किया गया है। इससे अब अधिकारियों को ज्यादा छूट मिलेगी कि वो किन लोगों को इंटरव्यू से छूट दे सकते हैं। 

अपडेटेड दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदक जो अब साक्षात्कार छूट के लिए योग्य हो सकते हैं, उनमें निम्नलिखित वीजा श्रेणियों के तहत व्यक्ति शामिल हैं: 

  • A-1, A-2, C-3 (मान्यता प्राप्त अधिकारियों के सहायक, सेवकों या व्यक्तिगत कर्मचारियों को छोड़कर): ये डिप्लोमैटिक और ऑफिशियल वीजा कैटेगरीज हैं।
  • G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 से NATO-6, और TECRO E-1: ये भी ख़ास तरह के वीजा होते हैं।
  • डिप्लोमैटिक या ऑफिशियल वीजा के लिए अप्लाई करने वाले: जिन लोगों को सरकारी काम से वीजा चाहिए।
  • जिनके पास पहले भी इसी तरह का वीजा था और वो पिछले 12 महीनों में एक्सपायर हुआ है: अगर आपका पुराना वीजा अभी-अभी खत्म हुआ है, तो आपको फिर से इंटरव्यू से छूट मिल जाएगी।

इन सबके अलावा, कुछ और शर्तें भी हैं:

  • आपको अपने देश से अप्लाई करना होगा, जहां आप रहते हैं या जिस देश के आप नागरिक हैं।
  • पहले कभी वीजा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए (सिवाय इसके कि उसे रद्द कर दिया गया हो या छूट मिली हो)।
  • कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे वीजा मिलने में परेशानी हो।

हालांकि, अब ज्यादा लोगों को इंटरव्यू से छूट मिल रही है, फिर भी अधिकारी चाहें तो किसी को भी इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। ये उनके विवेक पर और स्थानीय हालातों पर निर्भर करेगा। अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास की वेबसाइट पर जाकर वीजा अप्लाई करने के नए नियम और तारीख देख लें। यह नया नियम 21 दिसंबर, 2023 को जारी हुए पुराने नियम की जगह लेगा। 

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