भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड कंपनी वीजा पर 2.41 करोड़ रुपये (लगभग 2.8 लाख डॉलर) का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ये जुर्माना पेमेंट ट्रांसफर का अनधिकृत तरीका इस्तेमाल करने पर लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि यह पाया गया है कि (वीजा) इकाई ने आरबीआई से नियामक मंजूरी लिए बिना पेमेंट ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू कर दिया था। हालांकि आरबीआई ने इससे अधिक जानकारी नहीं दी।
वीजा के प्रवक्ता ने बयान में कहा किहम आरबीआई के आदेश को पूरी तरह स्वीकार करते हैं और भारत में भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों व नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इससे पहले फरवरी में आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड कंपनी को कमर्शल पेमेंट करने के लिए अनधिकृत तरीके का इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया था।
केंद्रीय बैंक ने फिनटेक कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की जांच को सख्त बनाने का लक्ष्य रखा है।
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