अमेरिकी चुनावों की गहमागहमी के बीच बैटलग्राउंड स्टेट्स में मतदाताओं को रोजाना एक मिलियन डॉलर देने की योजना को लेकर अरबपति एलन मस्क मुसीबत में घिर सकते हैं। फिलाडेल्फिया की एक अदालत ने मस्क समेत सभी पक्षकारों को सुनवाई के दौरान हाजिर होने का निर्देश दिया है।
फिलाडेल्फिया काउंटी कोर्ट ऑफ कॉमन प्ली के जज ने एलन मस्क की योजना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर ये निर्देश पारित किया। इस मामले में फिलाडेल्फिया जिले के अटॉर्नी कार्यालय ने मुकदमा दायर किया है।
अटॉर्नी कार्यालय की तरफ से दाखिल याचिका में एलन मस्क की अमेरिकन पीएसी की गिवअवे योजना को अवैध लॉटरी करार दिया है और कहा है कि ये पेंसिल्वेनिया के निवासियों को अपना निजी डेटा साझा करने के लिए लुभाती है।
गौरतलब है कि टेस्ला के अरबपति मालिक एलन मस्क अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने ट्रम्प के अभियान के लिए भारी भरकम रकम भी दी है। व्हाइट हाउस की रेस में ट्रम्प का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस से है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है।
एलन मस्क ने अपने ऑनलाइन फ्री-स्पीच और गन-राइट्स याचिका पर दस्तखत करने वालों में से किसी एक व्यक्ति को रोजाना एक मिलियन डॉलर देने का वादा किया है। सीएनएन के अनुसार, न्याय विभाग ने अमेरिका पीएसी को पत्र भेजकर चेतावनी दी है कि इस याचिका पर पंजीकृत मतदाताओं से हस्ताक्षर कराने की योजना संभवतः संघीय कानूनों का उल्लंघन है।
हालांकि रॉयटर्स का कहना है कि उसने जिन कानूनी विशेषज्ञों से बात की थी, वो इस बात को लेकर विभाजित थे कि किसी व्यक्ति को वोट देने के लिए पंजीकरण करने हेतु रकम देना या भुगतान की पेशकश करने की गिवअवे योजना संघीय कानूनों के खिलाफ है या नहीं।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login