कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंच ने हाल ही में एक छात्र को अंतरिम राहत देते हुए फैसला सुनाया कि भारत के प्रवासी नागरिक (OCI) कार्ड रखने वाले छात्रों के साथ शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान भारतीय नागरिकों की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए।
जस्टिस अनु शिवरामन और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की बेंच ने दो अप्रैल को अपने आदेश में कहा कि ओसीआई कार्ड धारकों को भारतीय नागरिकों के समान सरकारी और प्राइवेट सीटों के लिए अवसर मिले। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए मेडिकल, डेंटल और इंजीनियरिंग में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए OCI कार्डधारक छात्रों को ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाए।
हाई कोर्ट की बेंच ने यह आदेश तब जारी किया जब राज्य सरकार ने कहा कि उसे शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए सरकारी और निजी दोनों कॉलेजों में स्नातक मेडिकल, डेंटल और इंजीनियरिंग सीटों के लिए भारतीय नागरिकों के समान ओसीआई कार्डधारक छात्रों को प्रवेश देने में कोई आपत्ति नहीं है।
3 मार्च, 2021 की गजट अधिसूचना में साफ किया गया है कि OCI कार्डधारकों को NEET, JEE (मेन्स) और JEE (एडवांस्ड) जैसी अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं में अनिवासी भारतीय सीटों या अतिरिक्त सीटों के लिए प्रवेश दिया जा सकता है, जिसमें विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित सीटें शामिल नहीं हैं।
हालांकि इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने OCI उम्मीदवारों को अंतरिम राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद OCI उम्मीदवारों को शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए NEET काउंसलिंग की सामान्य श्रेणी में भाग लेने की अनुमति मिल गई थी।
बता दें कि विदेश में बसे और वहां की नागरिकता ले चुके भारतीय लोगों के लिए एक खास तरह की सुविधा का नाम है OCI कार्ड। OCI का मतलब है- ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। OCI एक तरह से भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेन-देन करने की सुविधा देता है। ओसीआई धारक व्यक्ति जब चाहे बिना वीजा के भारत आ सकता है। OCI कार्ड जीवन भर के लिए मान्य होता है। हालांकि इन्हें चुनाव लड़ने, वोटिंग और संवैधानिक पद या सरकारी नौकरी हासिल करने का अधिकार नहीं है।
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