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भारत लाया जाएगा 2008 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा! सुप्रीम कोर्ट से रास्ता साफ

अमेरिकी संघीय ब्यूरो ऑफ प्रिज़न्स ने बुधवार को बताया कि राणा अब उसकी हिरासत में नहीं है। उसे भारत लाया जा सकता है।

तहव्वुर राणा / Wikipedia

2008 के मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी और पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिकी संघीय ब्यूरो ऑफ प्रिज़न्स (BOP) ने बुधवार को बताया कि राणा अब उसकी हिरासत में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण की अर्जी के खिलाफ अर्जी खारिज कर दी है। राणा को भारत लाया जा सकता है।

64 वर्षीय राणा लॉस एंजेलिस की मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में वर्षों से बंद था, जहां से उसने भारत प्रत्यर्पण को रोकने के लिए कई कानूनी लड़ाइयाँ लड़ीं, लेकिन वह असफल रहा। 7 अप्रैल को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी प्रत्यर्पण रोकने की याचिका दूसरी बार खारिज कर दी। 9 जजों की बेंच ने 4 अप्रैल को हुई एक गोपनीय बैठक के बाद राणा की अर्जी को खारिज कर दिया।

इससे पहले जस्टिस एलेना केगन ने 6 मार्च को उसकी पहली याचिका खारिज की थी। उसी दिन राणा ने मुख्य न्यायाधीश से पुनर्विचार की मांग की, जिसके बाद चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने इस अर्जी को पूर्ण पीठ के पास भेजा।

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अब जबकि राणा BOP की हिरासत में नहीं है, कयास लगाए जा रहे हैं कि उसे भारत को सौंप दिया गया है, हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी देने की घोषणा की थी, जिसे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत कराया था।

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