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कानूनी यात्रा: भारत के अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण

9 नवंबर, 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक सर्वसम्मत फैसले के माध्यम से अयोध्या में भगवान राम को समर्पित मंदिर के निर्माण के लिए पूरी 2.77 एकड़ भूमि और साथ ही अलग से 5 एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड द्वारा मस्जिद निर्माण के लिए प्रदान करके विवाद का निपटारा किया।

अयोध्या में भव् राम मंदिर का निर्माण जारी है। / Image : Ram Mandir Trust
  • मंदार पट्टेकर एमडी


हजारों नहीं तो सैकड़ों वर्षों से महाकाव्य रामायण के नायक भगवान राम की कहानी और कठिनतम परिस्थितियों में कानून के सिद्धांतों और नैतिकता के प्रचलित मानकों के पालन के उनके व्यवहार ने भारतीय लोगों के मानस को प्रेरित किया है, उसके अनुसार ढाला है। उपमहाद्वीप में अधिकांश भारतीय समाज इन आदर्श सिद्धांतों की आकांक्षा रखता है। इसीलिए हिंदू समुदाय भगवान राम की पूजा करता है। इन सिद्धांतों ने 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में परिणत होने वाली घटनाओं के अनुक्रम को भी आकार दिया है।

1528-29 में उज़्बेक आक्रमणकारी बाबर के सेनापति मीर बाकी ताशकंदी ने अयोध्या में मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। उस मंदिर को जिसे हिंदू भगवान राम का जन्मस्थान मानते हैं। आक्रमणकारियों ने उस स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। 1944 में वक्फ आयुक्त (वक्फ: इस्लामी कानून के अनुसार धार्मिक, धर्मार्थ भूमि) ने भूमि का स्वामित्व सुन्नी घोषित किया क्योंकि बाबर सुन्नी था।
 
पांच सौ वर्षों तक मुगलों और बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदू भारतीयों ने अपने सबसे पवित्र स्थलों में से एक के विनाश का अपमान सहा। 1947 में तत्कालीन अविभाजित भारत का मुस्लिम लीग के आदेश पर मुस्लिम बहुल पाकिस्तान को अलग करके विभाजन किया गया। पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य बन गया और भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बन गया। भारत में अधिकांश आबादी और सत्तारूढ़ राजनेता सभी हिंदू आस्था का पालन करते थे। उनके पास अपने सबसे प्रतिष्ठित पूजा स्थलों में से एक के विनाश के सदियों पुराने अन्याय को सुधारने की शक्ति थी। 

ब्रिटिश शासन के दौरान कानूनी प्रयास किए गए। 1885 में महंत रघुबीरदास द्वारा एक मुकदमे में एक छोटे से मंच पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी गई जिसे अस्वीकार कर दिया गया। 16 जनवरी, 1950 को हिंदू महासभा के गोपाल सिंह विशारद स्वतंत्र भारत में 'विवादित भूमि' के आंतरिक प्रांगण में प्रार्थना करने और पूजा करने के अधिकार के लिए मुकदमा दायर करने वाले पहले व्यक्ति बने और हिंदू प्रतिनिधियों और मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों के बीच अपील की गई। साथ ही अदालत द्वारा नियुक्त और निगरानी किए गए मध्यस्थता पैनलों द्वारा समाधान तक पहुंचने का प्रयास किया गया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वस्तुनिष्ठ साक्ष्य प्राप्त करने के लिए विवादित स्थल पर खुदाई का आदेश दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने खुदाई की थी और 22 अगस्त, 2003 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी कि विवादित ढांचे के नीचे 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच गुर्जर-प्रतिहार राजवंश के दौरान बनी एक विशाल संरचना थी और कलाकृतियां थीं। हिंदू तीर्थयात्रा के प्रमाण भी मिले। संयोग से इस उत्खनन के नेतृत्वकर्ताओं में से एक मुस्लिम पुरातत्वविद् थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वादकारियों के बीच भूमि को विभाजित करने का निर्णय लिया, जिससे वादकारी पक्ष संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया।

1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की घटना ने इस मुद्दे को जटिल बना दिया। इसके बाद की कानूनी प्रक्रिया ने मामले के आपराधिक पहलुओं को संबोधित किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने विध्वंस में कथित संलिप्तता के लिए प्रमुख राजनीतिक हस्तियों सहित कई व्यक्तियों के खिलाफ आरोप दायर किए। कानूनी प्रणाली ने यह सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाई कि जिम्मेदार लोगों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।

9 नवंबर, 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक सर्वसम्मत फैसले के माध्यम से अयोध्या में भगवान राम को समर्पित मंदिर के निर्माण के लिए पूरी 2.77 एकड़ भूमि और साथ ही अलग से 5 एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड द्वारा मस्जिद निर्माण के लिए प्रदान करके विवाद का निपटारा किया।.सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हिंदू पक्षों ने विवादित भूमि पर अधिकार साबित करने के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित बेहतर साक्ष्य प्रदान किए। साथ ही उन्होंने उस स्थान पर सदियों से निरंतर पूजा का प्रदर्शन किया।
 

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