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भारतीय प्रवासियों की स्मगलिंग के आरोप में लंदन के दो लोग दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई सजा

2024 में, लगभग 37,000 लोग छोटी नावों के माध्यम से यूके पहुंचे। जो पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि है।

प्रवासियों की स्मगलिंग में आरोपी दोषी करार /

चार भारतीय प्रवासियों को यूनाइटेड किंगडम में तस्करी के प्रयास करने के आरोप में लंदन के दो लोगों को पांच साल और तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। मार्च 2019 में न्यूहेवन फेरी पोर्ट में दोनों आरोपी फेल्थम के शफ़ाज़ खान और साउथहॉल के चौधरी रशीद पकड़े गए थे। उस समय सीमा बल के अधिकारियों ने उनकी वैन में डिब्बे में छिपे हुए प्रवासियों को खोज निकाला था।  

द स्टैंडर्ड के अनुसार, प्रवासियों को गंदे टायरों के ढेर के पीछे ठूंसा हुआ पाया गया था, जिसे अधिकारियों ने स्वच्छ हवा तक पहुंच के बिना "खतरनाक और गंदी स्थिति" के रूप में बताया। खान और रशीद ने शुरू में दावा किया कि वे बेल्जियम की यात्रा से लौट रहे थे, लेकिन वाहन की गहन तलाशी से छिपे हुए डिब्बे का पता चला।  

गृह कार्यालय ने एक बयान में कहा, “शफ़ाज़ खान और चौधरी रशीद को अवैध रूप से यूके में प्रवासियों की तस्करी करने का प्रयास करने के लिए संयुक्त रूप से 10 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई है। गृह कार्यालय की जांच से पता चला कि दोनों ने तस्करी के प्रयास के लिए विशेष रूप से वैन किराए पर ली थी। फ़ोन रिकॉर्ड में पता लगाने से बचने के लिए डिस्पोजेबल "बर्नर" फोन का यूज किया। सीसीटीवी फुटेज में उन्हें एक स्थानीय कैफे में ऑपरेशन की योजना बनाते हुए कैद किया गया था।  

सीमा सुरक्षा और शरण मंत्री डेम एंजेला ईगल ने कहा, “यह मामला दर्शाता है कि तस्कर अपनी आपराधिक गतिविधि को छिपाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। मानक के अनुसार, इन तस्करों ने अपने वित्तीय लाभ के लिए व्यक्तियों के एक समूह को असुरक्षित और गैरकानूनी स्थिति में डालकर उनका शोषण किया।

गौरतलब है कि 2024 में, लगभग 37,000 लोग छोटी नावों के माध्यम से यूके पहुंचे। जो पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि है।

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