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शोषण की जांच में सहयोग पर बिना दस्तावेज वाले प्रवासी कामगारों को मिलेगी अधिक सुरक्षा

मैसाचुसेट्स के अटॉर्नी जनरल एंड्रिया कैम्पबेल ने कहा, यह उन कमजोर वर्कर्स के लिए एक जीत है जो अन्यायपूर्ण वर्कप्लेस वायलेशन का सामना करते हैं। अब वे अपने अधिकारों का दावा करने में अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।

मैसाचुसेट्स के अटॉर्नी जनरल एंड्रिया कैम्पबेल / Facebook/Andrea J Campbell

अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने घोषणा की है कि जो गैर-दस्तावेजी प्रवासी श्रम शोषण की जांच में सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करते हैं, उन्हें निर्वासन से चार साल तक की सुरक्षा मिलेगी।
यह पहले के मुकाबले दोगुना समय है। यह एक्सटेंशन मैसाचुसेट्स के अटॉर्नी जनरल एंड्रिया कैम्पबेल द्वारा कन्फर्म किया गया है। जिन्होंने इस बदलाव की वकालत करने में अहम भूमिका निभाई है।

कैम्पबेल के कार्यालय द्वारा 27 राज्य और स्थानीय श्रम प्रवर्तन एजेंसियों के कोलिएशन का नेतृत्व करने के बाद जुलाई की शुरुआत में DHS से समय सीमा बढ़ाने का आग्रह करते हुए एक पत्र भेजने के बाद, संघीय सरकार इस विस्तार पर सहमत हो गई है। यह निर्णय तुरंत प्रभावी है और इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया है।

कैम्पबेल ने कहा, यह उन कमजोर वर्कर्स के लिए एक जीत है जो अन्यायपूर्ण वर्कप्लेस वायलेशन का सामना करते हैं। अब वे अपने अधिकारों का दावा करने में अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी वर्कर्स अपनी इमिग्रेशन स्थिति के बावजूद वर्कप्लेस पर नियमों के उल्लंघनों और शोषण से सुरक्षा के पात्र हैं। उन्होंने कहा, 'मैं गृह सुरक्षा विभाग को हमारे कार्रवाई के आह्वान पर तुरंत प्रतिक्रिया देने और स्थगित कार्रवाई संरक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए सराहना करती हूं।'

गैर-दस्तावेजी वर्कर्स के मामले में नौकरी देने वालों को श्रम उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराने की चुनौती और बढ़ जाती है। इसकी वजह ये है कि वे अक्सर निर्वासन से डरते हैं। मैसाचुसेट्स अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने पहले न्यू बेडफोर्ड के एक व्यक्ति के खिलाफ श्रम तस्करी के लिए दोषसिद्धि हासिल की थी, जो राज्य के 2012 के मानव तस्करी कानून के तहत पहला ज्ञात मामला था।

एक्सटेंडेड सुरक्षा अवधि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि प्रवासी वर्कर्स निर्वासन के खतरे के बिना जांच में भाग ले सकें। पिछले साल DHS द्वारा शुरू किया गया स्थगित कार्रवाई कार्यक्रम, गैर-नागरिक पीड़ितों या श्रम अधिकारों के उल्लंघन के गवाहों को सुरक्षा के लिए आवेदन करने का मौका देता है।

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