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टेक्सास में मेक्सिको सीमा पर लगी बाड़ नहीं हटेगी, अवैध प्रवासियों पर कोर्ट का अहम फैसला

5वीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने 2-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। साथ ही, फेडरल सरकार पर अतिक्रमण करने के आरोप में मुकदमा चलाने का रास्ता भी साफ कर दिया है।

इस बाड़ को अवैध प्रवासियों को अमेरिका में आने से रोकने के लिए लगाया गया है। / REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo

टेक्सास में मेक्सिको सीमा पर लगी तार की बाड़ को हटाने के जो बाइडेन प्रशासन की योजना को अमेरिकी अदालत ने नाकाम कर दिया है। इस बाड़ को अवैध प्रवासियों को अमेरिका में आने से रोकने के लिए लगाया गया था। 

अमेरिका की 5वीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने 2-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। इतना ही नहीं, रिपब्लिकन नेतृत्व वाले टेक्सास को फेडरल सरकार के ऊपर बाड़ हटाए बिना अतिक्रमण करने के आरोप में मुकदमा चलाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। अदालत ने टेक्सास को प्रारंभिक निषेधाज्ञा देने से इनकार करने के संघीय जज के नवंबर 2023 के आदेश को भी उलट दिया है। 

निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा नियुक्त किए गए सर्किट जज काइल डंकन ने बहुमत वाले फैसले में लिखा कि टेक्सास सिर्फ अपनी संपत्ति की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, अमेरिकी बॉर्डर पैट्रोल को रेगुलेट करने का उसका कोई इरादा नहीं था। 

डंकन ने कहा कि संघीय सरकार की इन चिंताओं को खारिज कर दिया कि टेक्सास के हक में फैसले से आव्रजन कानून पर अमल में बाधा आएगी और मेक्सिको के साथ सरकार के संबंध कमजोर हो जाएंगे। 

जज ने कहा कि सबका हित इसी में है कि सरकारी दखल और नियंत्रण से संपत्ति के अधिकार को बचाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि केंद्र के आव्रजन कानून प्रवर्तन नियम संपत्ति मालिकों के अधिकारों में अनावश्यक रूप से घुसपैठ न करें। टेक्सास के रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन ने इसे राज्य के लिए बड़ी जीत करार दिया है। 

जस्टिस डंकन की राय का सर्किट जज डॉन विलेट ने भी समर्थन किया। उन्हें भी ट्रम्प ने ही नियुक्त किया था। हालांकि बाइडेन द्वारा नियुक्त जज इरमा कैरिलो रामिरेज़ ने इन दोनों जजों की राय से असहमति जताई। 

गौरतलब है कि कई रिपब्लिकन नेता मेक्सिको सीमा पार करके अवैध रूप से  अमेरिका आने वाले प्रवासियों की संख्या में वृद्धि के लिए बाइडेन को दोषी ठहराते रहे हैं।

व्हाइट हाउस टेक्सास और अन्य कई राज्यों के साथ कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ है जो अवैध प्रवासन को रोकने और गैरकानूनी तरीके से घुसने वालों को दंडित करना चाहते हैं। इनमें आयोवा और ओक्लाहोमा भी शामिल हैं। 


 

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