अमेरिका की नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने नया नियम जारी कर साफ कर दिया है कि अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले को बस अपनी पहली बार स्थायी निवासी (LPR) बनने की एंट्री या फिर LPR बनने की प्रक्रिया ही दिखानी होगी। ये बदला हुआ नियम तुरंत लागू हो गया है। ये हाल ही में चौथे सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के एक फैसले के मुताबिक है। यह 14 नवंबर, 2024 को या उसके बाद दायर किए गए सभी लंबित या भविष्य के अनुरोधों को प्रभावित करता है। इस नए नियम से बहुत से लोगों के लिए नागरिकता पाने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
नेचुरलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिससे अमेरिका की नागरिकता किसी स्थायी निवासी (लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट - LPR) को दी जाती है। इसके लिए इमिग्रेशन एंड नेशनेलिटी एक्ट (INA) में बताई गई शर्तें पूरी करनी होती हैं। आमतौर पर, आवेदकों को ये साबित करना होता है कि वो कम से कम पांच साल से स्थायी निवासी हैं और दूसरी योग्यताएं भी पूरी करते हैं।
पहले, नियमों के मुताबिक, नागरिकता के लिए अप्लाई करने वालों को अपनी पहली एंट्री या बाद में किसी भी बार अमेरिका में वापसी का सबूत देना होता था। लेकिन, एक अहम फैसले में चौथे सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने कहा कि ये व्याख्या INA में नहीं लिखी हुई एक अतिरिक्त शर्त जोड़ देती है।
ये मामला एक ऐसे स्थायी निवासी (LPR) से जुड़ा था जो हटाने की कार्यवाही (रिमूवल प्रोसीडिंग्स) के लिए पैरोल पर अमेरिका आया था। बाद में ये कार्यवाही खत्म कर दी गई। कोर्ट ने पाया कि उस शख्स ने LPR के तौर पर अपनी पहली एंट्री के आधार पर नागरिकता के लिए जरूरी शर्त पूरी कर ली थी। फैसले में कहा गया है, 'कोर्ट का मानना है कि USCIS ने नियमों की जो व्याख्या की है, उससे नागरिकता के लिए एक और शर्त जोड़ दी गई है जो कानून में नहीं है।' कोर्ट ने जोर देकर कहा कि 'लॉफुल एडमिशन' का मूल्यांकन सिर्फ पहली एंट्री या LPR बनने की प्रक्रिया के वक्त ही किया जाना चाहिए।
इसके जवाब में, USCIS ने अपनी पॉलिसी बदल दी है। अब 'लॉफुल एडमिशन' के मामले में नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले की पहली एंट्री या LPR बनने की प्रक्रिया को ही देखा जाएगा। एजेंसी ने साफ कर दिया है कि बाद में अमेरिका आने पर नागरिकता के लिए 'लॉफुल एडमिशन' पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
नए नियम में कहा गया है, 'ये तय करने के लिए कि नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाला 'लॉफुल एडमिशन फॉर परमानेंट रेसिडेंस' की शर्त पूरी करता है या नहीं, USCIS सिर्फ उसकी पहली एंट्री या LPR बनने के वक्त को देखेगा। चाहे वो बाद में कितनी भी बार अमेरिका आया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।'
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