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USCIS ने STEM छात्रों के लिए OPT एक्सटेंशन पर नीति अपडेट की, मैनुअल जारी

छात्र किसी सहयोगी, स्नातक, मास्टर या डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम को पूरा करने के बाद पोस्ट-ऑप्ट के लिए पात्र हो सकते हैं।

अपडेटेड नीति मैनुअल छात्रों को अहम जानकारी उपलब्ध कराता है। / USCIS

USCIS ने STEM छात्रों के लिए OPT एक्सटेंशन पर नीति अपडेट की है। USCIS (यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज) ने यह स्पष्ट करने के लिए नीति मैनुअल को अपडेट किया है कि छात्र STEM क्षेत्रों में OPT (वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण) एक्सटेंशन के लिए कब योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। खंड 2, भाग एफ में ताजा जानकारी के हिसाब से मार्गदर्शन एफ/एम गैर-आप्रवासी छात्रों के लिए ऑनलाइन अध्ययन, स्कूल स्थानांतरण, छूट अवधि और विदेश में अध्ययन के बारे में बताया गया है। 

अपडेटेड नीति मैनुअल स्पष्ट करता है कि यदि कक्षा ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ली जाती है, जिसमें शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है, तो छात्र अध्ययन के पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए प्रति शैक्षणिक सत्र में एक कक्षा या तीन क्रेडिट (या समकक्ष) की गणना कर सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि छात्रों को अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई), छात्र और विनिमय आगंतुक कार्यक्रम (SEVP)-प्रमाणित स्कूलों के बीच एक ही शैक्षिक स्तर पर या विभिन्न शैक्षिक स्तरों के बीच स्थानांतरित करने की अनुमति है।

नीति मैनुअल यह भी स्पष्ट करता है कि अधिकृत समापन के बाद 60 दिनों की छूट अवधि के दौरान OPT छात्र अपने शैक्षिक स्तर को बदल सकते हैं, किसी अन्य छात्र और SEVP प्रमाणित स्कूल में स्थानांतरित हो सकते हैं या एक भिन्न गैर-आप्रवासी या अप्रवासी स्थिति में परिवर्तन के लिए USCIS के पास एक आवेदन या याचिका दायर करें। 

इसमें आगे कहा गया है कि छात्र किसी सहयोगी, स्नातक, मास्टर या डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम को पूरा करने के बाद पोस्ट-ऑप्ट के लिए पात्र हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह उस समय-सीमा को सही करता है जिसके दौरान छात्र  STEM OPT एक्सटेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसमें अन्य तकनीकी समायोजन भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त मैनुअल स्पष्ट करता है कि विदेश में अध्ययन कार्यक्रम के दौरान SEVP -प्रमाणित स्कूल में नामांकित छात्र SEVIS में सक्रिय रह सकता है यदि कार्यक्रम पांच महीने से कम समय तक चलता है। हालांकि यदि विदेश में अध्ययन कार्यक्रम पांच महीने से अधिक का है तो छात्र को एक नए फॉर्म I-20, गैर-आप्रवासी छात्र स्थिति के लिए पात्रता प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी।


 

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